कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब एक और परेशानी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की एक अर्जी को खारिज कर बड़ा झटका दिया है। इस अर्जी में राहुल ने इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल से यंग इंडिया को चैरिटेबल संस्था बनाने के लिए कहा गया था।
इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की इस अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक व्यवसायिक संस्थान है। इससे पहले गांधी परिवार की ओर से ये दावा किया था कि यंग इंडियन चैरिटेबल संस्था है और उसे टैक्स में छूट दी जानी चाहिए।
अब एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के इन्कम टैक्स का केस फिर खुल सकता है। इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने आया कि कांग्रेस ने यंग इंडियन को लोन दिया था। इसके बाद यंग इंडियन ने असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के साथ मिलकर व्यापार किया था।
अब कांग्रेस पार्टी की इनकम टैक्स छूट समाप्त हो सकती है, क्योंकि उसने इन कंपनियों की सहायता कर नियमों का उल्लंघन किया है।