सन 2003 से टेलीकॉम कंपनी और सरकार के बीच एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु की परिभाषा को लेकर विवाद चल रहा था. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने फैसला सुना दिया है. ये फैसला टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ आया है. अब इन कंपनियों को करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये चुकाने होंगे.
सुप्रीम कोर्टने एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु मामले में फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग (Telecom Department of India) के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी. इस खबर के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है. बीएसई पर भारती एयरटेल का शेयर 5 फीसदी, वोडाफोन- आइडिया का शेयर 18 फीसदी लुढ़क गया है. आपको बता दें कि AGR (Adjusted Gross Revenue) के तहत टेलीकॉम कंपनियां सरकार के साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शेयरिंग पर करती है. AGR में क्या क्या शामिल होगा इसकी परिभाषा को लेकर टेलीकॉम कंपनी और सरकार के बीच विवाद चला रहा है.
क्या है मामला- AGR यानी (Adjusted Gross Revenue) को लेकर टेलीकॉम कंपनियां का सरकार के साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शेयरिंग पर करती है. लेकिन सरकार और कंपनियों के बीच AGR में क्या क्या शामिल होगा इसकी परिभाषा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.
पहले ये मामला TDSAT (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) में पहुंचा. टीडीएसएटी ने इसकी परिभाषा अलग तरह से तय की. TDSAT के मुताबिक, किराया, संपत्ति की बिक्री पर मुनाफा, ट्रेजरी इनकम, डिविडेंड AGR में शामिल होगा.
वहीं, डूबे हुए कर्ज, करंसी में फ्लकचुएशन , कैपिटल रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जन AGR में शामिल नहीं करने का आदेश दिया है. अब क्या होगा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये सरकार को चुकाने होंगे. इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने छह महीने का समय मांगा है.
किस कंपनी पर कितना बकाया
>> भारती एयरटेल पर 26 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है.
>> Vodafone-Idea पर 19000 करोड रुपये से ज्यादा का बकाया है.
>> रिलायंस कम्युनिकेशन पर 16000 करोड़ रुपये का बकाया है.
>> बीएसएनएल पर 2000 करोड रुपये का बकाया है.
>> एमटीएनएल पर 2500 करोड रुपये का बकाया है.
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