दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों को सुगमतापूर्वक दैनिक क्रियाकलापों के सम्पादन में अधिकतम रू0 15,000/- (कुल पन्द्रह हजार रूपये मात्र) की सीमा तक मूल्य के बनावटी अंग यथा-कृत्रिम हाथ-पैर/कैलीपर्स आदि एवं सहायक उपकरण यथा-ट्राईसाइकिल, वैशाखी, कान की मशीन, व्हील चेयर, सी0पी0 चेयर, एम0आर0 किट, ब्रेल किट, ए0डी0एल0 किट आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष से आवेदन पत्र पूर्ण कर जिला कार्यालय/विकास खण्ड कार्यालय पर जमा करने की समस्या के निदान हेतु विभाग द्वारा वेब पोर्टल http//divyangjandukan.upsdc.gov.in संचालित किया गया है। योजनान्तर्गत किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष एवं अन्य दिव्यांगजनों को तीन वर्ष में एक बार लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। जनपद में उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांगजन/अभिभावकजन को अवगत कराना है कि विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों को माह अक्टूबर, 2025 से सम्बन्धित विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र में उपकरण वितरण शिविर आयोजित कर लाभान्वित करने की कार्यवाही की जायेगी।
दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत जनपद के नवविवाहित दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु करें ऑनलाइन आवेदन आवेदन पूर्ण कर अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय मंें उपलब्ध करायें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत नव विवाहित दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता की श्रेणी अंतर्गत न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की शादी 01 अप्रैल, 2024 के पश्चात् सम्पन्न होनी चाहिए।
जनपद में योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजन http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन करतेे समय आवेदक को दिव्यांगता प्रर्दशित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), आय प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती के आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक एवं युवक/युवती के आधार कार्ड की प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण किये जाने के उपरान्त हार्ड कापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा की जानी है।
जनपद के नवविवाहित दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय मंें उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पॉच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7,500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2,500/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। योजना की निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाऐ हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोंतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।
योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हो अथवा आई0टी0आई0/पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिलोमा प्रमाण पत्र धारी हैं और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, कोे वरीयता दी जायेगी। दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग विभागीय पोर्टल http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक का नवीनतम फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता संख्या, आधार कार्ड की छाया प्रति स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इच्छुक दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण कर अपलोड प्रपत्रों की हार्ड कापी विकास भवन, प्रयागराज में कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858