अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद खुली हवा में लेंगे सांस, जमानत मिलने से खुश हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता

दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दी. अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे. वह बीते 177 दिनों से जेल में बंद रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में सिंघवी की दलीलें काम कर गईं. अरविंद केजरीवाल ने जमानत के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी. अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच यह फैसला दिया.. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था. अरविंद केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी के लोग खुस हैं .

अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व देते हुए केजरीवाल को जमानत तो दे दी है लेकिन उन पर जो कड़ी शर्तें लगाई हैं, उसका मतलब यही निकलता है कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे.