अकबर नगर मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चुनाव आयोग से बुलडोजर चलाने का समय मांगा है। इसको लेकर एलडीए की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च के वहां कोर्ट ने भी कार्यवाही करने की अनुमति दी है। ऐसे में आचार संहिता के दौरान कोई भी काम बिना आयोग के अनुमति के नहीं हो सकता है। अब उनकी तरफ से अगर अनुमति मिलती है तो एलडीए जल्द ही अकबर नगर में एक बार फिर से करीब 1000 से ज्यादा मकान और दुकान को तोड़ने के लिए अभियान तेज कर सकता है।
हाई कोर्ट ने अकबर नगर में लोगों को मकान खाली करने के लिए 31 मार्च तक मोहलत दी थी। विस्थापितों को आवास देने के लिए एलडीए ने इलाके में चार कैंप लगाए। इस दौरान झुग्गी, अर्द्ध कच्चा, कच्चा, टीन शेड, खपरैल, टाटर, पन्नी के घर बना कर रह रहे परिवारों को एक हजार पंजीकरण शुल्क जमा करके निशुल्क पीएम योजना के तहत लीज पर पक्का मकान दिया जा रहा है। वही, पक्के मकान में रहने वालों को 5000 जमा कर आवास दिया जा रहा है। 31 मार्च तक कैंप में आवेदन करने वालों को ही योजना का फायदा मिलेगा।
आवेदन करने वालों को 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इस दौरान उन सभी लोगों के मकान को नहीं तोड़ा जाएगा जिन्होंने कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया है। उनको नए मकान में शिफ्ट होने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। करीब 700 से ज्यादा लोगों ने एलडीए की तरफ से लगाए गए कैंप में फ्लैट के लिए आवेदन किया है।
दरअसल, कुकरैल नदी को छोटे रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित किया जाना है। इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। अकबरनगर द्वितीय में बंधे के किनारे बनी झोपड़-पटि्टयों में रहने वाले लोगों को वसंत कुंज योजना में बनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। फिलहाल 5000 रुपए लेकर इनको वहां पर आवास दिया जा रहा है।