राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी, बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का किया जाएगा निस्तारण
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के तत्वाधान में दिनांक 09.09.2023 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रयागराज व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी, बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा।
माननीय संतोष राय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। समस्त वादकारियो से अनुरोध है कि वे अपने मुकदमों की तस्दीक अपने अधिवक्ता के द्वारा उचित माध्यम से लोक अदालत के आयोजन से पूर्व संपन्न कर लें जिससे उनके मुकदमों का निस्तारण किया जा सके। यह जानकारी आलोक दूबे अपर जनपद न्यायाधीश/ प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा प्रदान की गई l
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858