हरदोई: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि विगत माह फरवरी 2023 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में ब्लाक सण्डीला की ग्राम पंचायत गोसवा डोंगा के निलम्बित ग्राम प्रधान अंकित कुमार एवं सचिव के विरूद्व ग्राम पंचायत में विकास कार्यो में की गयी अमियमिता शिकायत की दायर याचिका एवं मा0 उच्च न्यायालय के दिये आदेशानुसार उक्त कार्यो की जांच जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड से कराई गयी।जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में ग्राम प्रधान एवं सचिव ने ग्राम पंचायत में तालाब व चकरोड पर मनरेगा कार्य, ड्रेन की सफाई आदि कार्यो में कार्य से अधिक धनराशि निकाल कर सरकारी धनराशि का दुरूपयोग/गबन करने का दोषी पाये जाने पर ग्राम प्रधान एवं सचिव को स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए 15 दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है और निर्धारित अवधि में साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।