लखनऊ में महानगर थाना क्षेत्र में सात साल पहले रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्मशंकर खन्ना उर्फ बॉबी की हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को गिरोहबंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने डॉ. नैमिष त्रिवेदी, शूटर सुभाष यादव, सैफ और अदनान को 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ब्रह्मशंकर खन्ना के हत्या के आरोपियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इन सभी को रेस्टोरेंट मालिक की हत्या करने के साथ-साथ गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी सजा हुई है।जिसमें अदालत ने उम्र कैद के अलावा गिरोहबंद अधिनियम में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा है कि जुर्माने की पूरी रकम एक लाख 80 हजार रुपए बॉबी की बेटी शिवानी को दी जाएगी। वहीं, आरोपी अदनान के पास से बरामद लाइसेंसी रिवॉल्वर सरकार के पास रहेगी। आरोपियों के पास से बरामद रुपए सरकार के पक्ष में जब्त किए जाएंगे।
27 मार्च को डॉ. नैमिष त्रिवेदी समेत सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या में दोषी ठहराया था। सजा के लिए अदालत ने 28 मार्च की तारीख तय की थी।
रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारने की रिपोर्ट उनकी बेटी शिवानी खन्ना ने 1 जनवरी 2016 को दर्ज कराई थी। उनकी तीन जनवरी को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत के बाद उसमें हत्या की धरा जुड़ गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि एक जनवरी की रात पिता ब्रह्मशंकर खन्ना के साथ रिट्ज रेस्टोरेंट से महानगर स्थित घर लौट रही थी। घर के गेट पर पिता के उतरते ही बाइक सवार दो युवकों ने उन पर गोलियां चला दी थीं।
पिता (ब्रह्मशंकर) को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जहां दो दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। विवेचना में सामने आया था कि डॉ. नैमिष ने अपने मकान को बेचने के लिए ब्रह्मशंकर से 7.50 करोड़ में सौदा किया था और एक करोड़ 33 लाख रुपए एडवांस लिया था। जिसके बाद रुपए मांगने पर हत्या की साजिश रची गई थी।