हाईकोर्ट के आदेश के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने 28 कर्मचारियों की एक महीने का वेतन और पेंशन रोकी

बिजली विभाग में हुए हड़ताल के बाद अब कर्मचारी नेताओं की सैलरी और पेंशन रोकने का आदेश जारी हो गया है। पावर कॉर्पोरेशन ने कर्मचारी नेताओं की 1 महीने की सैलरी रोक दी है। इसमें जो कर्मचारी नेता रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन शामिल है। दरअसल, हड़ताल के बाद हाईकोर्ट ने सभी नेताओं को तलब किया था। इसके बाद 1 महीने की सैलरी रुकने का आदेश दिया था। कोर्ट ने हड़ताल को गलत माना था और इसके लिए अलग-अलग संगठनों के 28 नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था।
इसमें कर्मचारियों की सैलरी बनाने वाला डाटा ईआरपी में सही जानकारी भरने के लिए कहा गया है। दरअसल यार पीसी वह सॉफ्टवेयर होता है जिससे पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन तैयार होता है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यह भी तय माना जा रहा है कि जिन कर्मचारी नेताओं पर एस्मा लगा है, और 29 लोगों पर जो मुकदमे हुए हैं उसको भी विभाग वापस नहीं लेगा।
हड़ताल समाप्ति के दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कर्मचारी नेताओं के साथ में संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता करते हुए कहा था कि सभी नेताओं से एस्मा और बाकी कार्रवाई हटा ली जाएगी। हड़ताल खत्म हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं हटाई गई है ऐसे में माना जा रहा है कि एस्मा और मुकदमे जारी रहेंगे।
विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारियों और उनके नेताओं के आंकड़े विभाग के पास मौजूद हैं। ऐसे में वेतन रोकने में उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की है।