पवन खेड़ा को जमानत देने के बाद SC ने क्या बोला, जानिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भद्दा कमेंट करने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। वे पार्टी के 75वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे। पुलिस ने ये गिरफ्तारी असम में दर्ज FIR के आधार पर की थी। हालांकि खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा- हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। नाम में कन्फूयजन की वजह से ऐसी बयानबाजी हुई।

पुलिस ने ये गिरफ्तारी असम में दर्ज FIR के आधार पर की थी। असम पुलिस के प्रवक्ता सुशांत भुयन ने भास्कर को बताया कि खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बुधवार को केस दर्ज किया गया। इन्होंने एक बयान दिया था, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। असम में खेड़ा के खिलाफ FIR सेमुअल चैंगसेन ने करवाई है। वे भाजपा नेता बताए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ असम, UP के वाराणसी और लखनऊ में दर्ज कुल 3 FIR क्लब करने का आदेश दिया। इधर, पार्टी नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा- ‘टाइगर जिंदा है’। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष संसद में मुद्दे उठाए तो नोटिस दिया जाता है।