सम्बन्धित केबिल आपरेटर्स, होटल संचालक तथा वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग स्वामी/संचालक राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित वादों का निस्तारण कराते हुए लाभ उठायें
उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 तथा उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कतिपय होटल संचालकों व वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग सेंटर्स संचालकों तथा केबिल टी0वी0 नेटवर्क संचालक/आपरेटरों पर समय≤ पर संस्थित वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन हैं। ज्ञातव्य हो कि दिनांक 12 नवम्बर, 2022 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रतिवादी अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं।
अतएव इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त सम्बन्धित केबिल आपरेटर्स, होटल संचालकों तथा वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग स्वामी/संचालकों को सूचित करते हुए अपेक्षित है कि समस्त सम्बन्धित दिनांक 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित वादों का निस्तारण कराते हुए अधिक से अधिक लाभ उठायें।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858