उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, के माध्यम से जनपद में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से बेरोजगार शिक्षित युवक/युवतियों को बैंक एजेन्ट के रूप में बिजनेस करेपोन्डेट (व्यवसाय संवाददाता) बनाने की एक नयी योजना प्रारम्भ

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, के माध्यम से जनपद में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से बेरोजगार शिक्षित युवक/युवतियों को बैंक एजेन्ट के रूप में बिजनेस करेपोन्डेट (व्यवसाय संवाददाता) बनाने की एक नयी योजना प्रारम्भ की जा रही है। संदर्भित योजना के अन्तर्गत जनपद मे 23 चयनित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बैकिंग सुविधा प्रदाता (बिजनेस करेपोन्डेट) व्यवसाय संवाददाता का प्रशिक्षण दिलाकर योजना लागत रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। जिसमें अनुदान रू0 10000.00, मार्जिन मनी ऋण रू0 25000.00 (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) एवं ब्याजमुक्त ऋण रू0 65000.00 दिये जाने का प्राविधान है। जिसकी अदायगी 36 मासिक किस्तों मे किया जायेगा।
उक्त योजना में ऋणगृहीता को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक संसाधन (यथा फर्नीचर, एक कम्प्यूटर फिंगर प्रिन्ट मशीन तथा इनवर्टर आदि) की व्यवस्था मार्गदार्शी संस्था के सहयोग से निगम द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता (अनुदान, मार्जिन मनी ऋण तथा ब्याज मुक्त ऋण) से करना होगा। इसके लिए सम्बन्धित बैंक द्वारा व्यवसाय संवाददाता से रू0 15000.00 की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करायी जायेगी। जमा राशि की सीमा के तहत व्यवसाय संवाददाता द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंको मे बचत खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, नामांकन कार्ड, आई0डी0कार्ड, अॅानलाइन धनराशि हस्तान्तरित करना आदि बैंकिग सुविधा ग्राहकों को प्रदान कराया जायेगा। रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य पात्रता मापदण्डों को पूरा करने के लिए विषय वीसी/वीसीए को रिकवरी एजेण्ट के रूप मे लगाया जायेगा और प्रत्येक शाखा द्वारा सर्विस प्रोवाइडर/बिजनेस करेपोन्डेट से अलग समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता है, योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता, व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करता हो। उ0प्र0 का स्थायी निवासी हो, जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र की आय रू0 56480.00 से अधिक न हो। जो किसी अन्य संस्था/निगम में किसी अन्य योजना में पूर्व में अनदुान न प्राप्त किया हो, शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर का ज्ञान, कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त को प्राथमिकता दी जायेगी।  
यथा उक्त योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं पैनकार्ड की छायाप्रति, ड्राइविंग लाईसेन्स एवं उच्चतम शैक्षिक योग्यता का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। एक फोटो के साथ दिनंाक 07.06.2022 समय 5.00 बजे साय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) प्रयागराज, (विकास भवन के कक्ष संख्या-83) कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा करे।
(त्रिनेत्र कुमार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)
पदेन जिला प्रबन्धक,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
प्रयागराज।

द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858