शाहरुख खान को मिली गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘रईस’ के प्रमोशन में हुई थी भगदड़

बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के खिलाफ दायर हुई याचिका को खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला साल 2017 का है, जब शाहरुख खान फिल्म रईस का प्रमोशन कर रहे थे और उस दौरान ही भगदड़ मच गई थी। ये घटना पूर्वी गुजरात में स्थित वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इस पूरे मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया है।
बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने शाहरुख खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ 2017 में दर्ज एक आपराधिक मामले को बुधवार को खारिज कर दिया। मामला शाहरुख की फिल्म ‘रईस’ के प्रचार के लिए उनकी वड़ोदरा तक की ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से जुड़ा है। बता दें कि ‘रईस’ फिल्म के प्रचार के दौरान वड़ोदरा स्टेशन पर एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के बाद कथित तौर पर दूसरों की जान खतरे में डालने वाले कृत्य करने का मामला दर्ज किया गया था। उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
न्यायमूर्ति निखिल करील ने शाहरुख के खिलाफ आपराधिक मामले और वड़ोदरा की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 के तहत शाहरुख को समन जारी किया था जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। बता दें कि इस खबर के सामने आने से शाहरुख खान के फैन्स काफी खुश हैं।