केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि लोगों को कम खर्च पर और त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी कानूनों में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। इसके मद्देनजर उसने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य कानून में संशोधनों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है
विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि गृह मंत्रालय ने अपराध संबंधी कानूनों में व्यापक संशोधनों के संबंध में राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों और प्रशासकों, देश के प्रधान न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल और संसद सदस्यों से भी सुझाव मांगे हैं। मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सुधारों पर सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में दो मार्च, 2020 को एक समिति गठित की थी
पिछले पांच साल के दौरान 429 इंटर्न ने विदेश मंत्रालय में काम किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि जहां 372 इंटर्न ने 2017 से 2021 के बीच विदेश मंत्रालय मुख्यालय में काम किया, जबकि 57 विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों में पदस्थ किए गए थे। जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय करीब दस वर्ष से प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर रहा ह
पिछले दो वर्ष के दौरान राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री समेत करीब 102 विदेशी हस्तियों ने भारत दौरा किया। एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने जनवरी 2020 एवं मार्च 2022 के बीच भारत दौरा करने वाली विदेशी हस्तियों की विस्तृत सूची मुहैया कराई। इस अवधि में भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपतियों में पुर्तगाल के मार्सेलो रेबेलो डे सौसा और ब्राजील के जैर बोल्सोनारो शामिल हैं। प्रधानमंत्रियों में डेनमार्क के मेट्टे फ्रेडेरिकसन और जापान के फुमिओ किशिदा शामिल हैं।
एक अन्य सवाल के जवाब में विदेश राज्यमंत्री ने सदन को बताया कि सरकार अपने नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है। 2022-23 से शुरू होने वाला यह पासपोर्ट कागज और इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट का मिश्रण होगा
कार्मिक व लोक शिकायत मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत कुल 2275 लोक प्राधिकरणों में से 754 ने स्वत: प्रकाशन का थर्ड पार्टी से आडिट कराया। उन्होंने कहा कि आरटीआइ अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह स्वप्रेरणा से इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के कदम उठाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।