सीतापुर: अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021, मतदान दिनाँक 29 अप्रैल, 2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु मतदान कार्मिकों की नियुक्ति प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) द्वारा की गयी थी। मा0 आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार मतदान हेतु नियुक्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं हल्का नाश्ता की धनराशि का भुगतान किया जाना था। यात्रा भत्ता भुगतान हेतु अग्रिम आहरित धनराशि सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा कोषागार सीतापुर से प्राप्त की गयी। कोषागार से प्राप्त धनराशि सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान केन्द्रों पर मतदान के समय सम्बन्धित मतदान कार्मिकों को प्राप्त करायी गयी। आयोग के निर्देशानुसार कोषागार से प्राप्त की गयी धनराशि के समायोजन बाउचर्स/प्राप्ति रसीद मतदान सम्पन्न होने के उपरान्त कोषागार में उपलब्ध करायी जानी थी, परन्तु कुछ सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अभी तक मतदान यात्रा भत्ता एवं हल्का नाश्ता की प्राप्ति रसीद/समायोजन बाउचर्स कोषागार में नहीं प्राप्त करायी गयी है तथा अपना मानदेय भी कोषागार से नहीं प्राप्त किया गया है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बताया कि पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नियुक्त जिन सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा कोषागार से प्राप्त की गयी धनराशि के सापेक्ष मतदान कार्मिकों को प्राप्त करायी गयी मतदान यात्रा भत्ता की प्राप्ति रसीद/समायोजन बाउचर्स कोषागार सीतापुर में नहीं प्राप्त कराये गये है, वे दिनाँक 31 जनवरी, 2022 तक कोषागार सीतापुर में प्राप्ति रसीद/ समायोजन बाउचर्स उपलब्ध कराकर अपना मानदेय प्राप्त कर लें। यदि निर्धारित तिथि तक सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान यात्रा भत्ता की प्राप्ति रसीद/समायोजन बाउचर्स कोषागार सीतापुर में उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।