तिल्दा नेवरा :- तिल्दा नेवरा के सबसे निकटवर्ती ग्राम पंचायत-तुलसी(नेवरा) के हाई स्कूल में प्रचार्य शिक्षक शिक्षिकाओ व विद्यार्थियों के बीच पहुँच कर न्यायधीश सिविल कोर्ट तिल्दा नेवरा आलोक पांडेय ने बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार विधिक सहायता शिविर के तहत विधि से सम्बंधित जानकारी सबको दी। उन्होंने विद्यार्थियों को गुड टच बेड टच, किशोरियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के सम्बंध के साथ ही यातायात नियमो के ऊपर विशेष प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया कि वर्तमान समय मे बच्चे टीवी, मोबाईल के माध्यम से चलचित्रों को देखकर बुरे पात्रों के चित्रण को अनुकरण करने का प्रयास कर रहे है, जिसके चलते बहुत ही कम उम्र से ही अपराधी बन जाते है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील कर कहा कि नाबालिग रहते आपके किसी भी किशोरावस्था प्रेम से संबंधित सहमति का कोई महत्व नही होता विवाह के लिए लड़कियों का 18 वर्ष लड़को का 21 वर्ष अति आवश्यक है, अन्यथा बालिक होना जरूरी है, अतः हमे बुराई को छोड़कर अपने कैरियर बनाने में ध्यान लगानी की बात कही साथ ही बिना 16 साल पूरा किये बिना, बिना गेयर के वाहन व 18 साल पूरा किये बिना गेयर वाला वाहन न चलाने की अपील कर कहा जीवन अनमोल है दुर्घनाएं लापरवाही के चलते नियमो के उल्लंघन के कारण होते है तो आप सभी यातायात नियमो का पूर्ण रूप से पालन करे।
जीवन मे निरन्तर आगे बढे लक्ष्य को साधकर माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन कर भारत का जिम्मेदार नागरिक बने। अधिवक्ता दिलीप देवांगन ने भी बहुत सारे विधिक संबंधित शासन से पीड़ित को मिलने वाले लाभ के विषय मे बताया कार्यक्रम संयोजक के रूप में युवा समाजसेवी संदीप वर्मा, कार्यक्रम का अध्यक्षता गांव के सरपंच गुलाब यदु ने किया कार्यक्रम में महिला पंचो की भी उपस्थिति थे ।
वर्जन :- न्यायाधीश आलोक पांडेय ने कहा कि कानून पालन करने वाला व्यक्ति देश का सबसे जिम्मेदार नागरिक होता है।