दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को बड़ी राहत दी है। अब राशन की दुकानों पर उम्र और बीमारी की वजह से राशन लेने नहीं पहुंचने वाले कार्ड धारकों के स्थान पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति राशन ले सकता है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।दिल्ली सरकार द्वारा 26 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि लाभार्थी द्वारा उसकी ओर से राशन लेने के लिए व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछ अर्हताएं तय की गई हैं। राजधानी में ई-पीओएस प्रणाली लागू की गई है जिसके तहत लाभार्थी को अंगूठे या आंखों की पुतली के जरिये सत्यापित करने पर ही राशन दिया जाता है।
आदेश में कहा गया है कि वे राशन कार्डधारक ही किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है।
आदेश के मुताबिक, ये परिस्थितियां हैं, अगर परिवार के सभी सदस्यों की उम्र 65 साल से अधिक और 16 साल से कम होती है और वे स्वयं राशन की दुकान पर जाने में अक्षम होते हैं। परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोग से गस्त हैं, दिव्यांग हैं या बिस्तर पर हैं या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे बुरी तरह से लाभार्थी प्रभावित है। कार्ड में दर्ज सभी व्यक्तियों का आधार सही होने पर भी ई-पीओएस से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है।