प्रयागराज: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से लाभान्वित होने के लिए इच्छुक उद्यमी 25 जून तक जमा कर सकते आवेदन-पत्र


श्री राम औतार यादव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष-2021-22 मे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज को 12 इकाईयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है। टर्म लोन (पूँजीगत ऋण) पर 4 प्रतिशत ब्याज सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा वहन किया जाएगा उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्म लोन (पूँजीगत ऋण) पर अनुमन्य है। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडी जाति, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग एवं महिलाओं) को टर्म लोन (पूँजीगत ऋण) पर समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से अनुमन्य है। किसी भी वर्ग के उद्यमियों को कैश के्रडिट/कार्यशील पूॅजी के ऋण पर ब्याज उपादान देय नहीं है। आॅनलाइन आवेदन के स्कोर कार्ड के आधार पर उद्यमियों का चयन कर बैंक के माध्यम से वित्तपोषण कराने का प्राविधान है।
कृपया इच्छुक उद्यमी अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र निम्न संलग्नकों के साथ (आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र /अनुभव यदि हो तो) आॅनलाइन आवेदन वेबसाइड- http://cmegp.data-center.co.in पर कराकर हार्डकापी सभी संलग्नकों के साथ कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, 59 नया कटरा प्रयागराज मंे किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक-25 जून, 2021 तक जमा कर सकते हैं।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 75719747