उमरिया (9 अप्रैल) – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जो प्रभावशीत है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए उमरिया जिले की राजस्व सीमा में आदेश जारी किया है जिसमें जिले के क्षेत्र नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम करकेली ग्राम पंचायत अंतर्गत में 9 अप्रैल 2021 को सांय 6.00 बजे से 12 अप्रैल 2021 सोमवार सुबह 6 बजे लॉकडाउन घोषित किया है । टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवा दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूर संचार सेवाएँ पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेंगी साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जायेगा।