लखनऊ। यूपी में 15 अक्टूबर से प्रदेश में लगभग सारी गतिविधियां ‘अनलॉक’ हो जाएंगी। शर्तों के साथ स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से गुरुवार को जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम भी सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के प्रोटोकॉल के साथ आयोजित हो सकेंगे। इससे दुर्गा पूजा के पंडाल, रामलीला के आयोजन आदि का रास्ता साफ हो गया है।
अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 15 अक्टूबर से सभी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दे दी गई है और इसमें 100 तक की संख्या का प्रतिबंध हटा लिया गया है। कार्यक्रम यदि बंद स्थान, हाल या कमरे में है तो उसकी कुल क्षमता के 50% जो कि अधिकतम 200 व्यक्तियों तक हो सकते हैं, शामिल हो सकेंगे। इस दौरान फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
ये होंगे अनलॉक
सभी स्कूल व कोचिंग संस्थान, माता-पिता की सहमति से ही बच्चे बुलाए जाएंगे।
विवि-डिग्री कॉलेजों में पीएचडी, साइंस व टेक्निकल कोर्सेज के पीजी स्टूडेंट, जिन्हें लैब में काम हो, बुलाए जा सकेंगे।
प्रोटोकॉल के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय।
ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल।
सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के अनुसार।
एंटेरटेनमेंट पार्क, बिजनेस से जुड़ी प्रदर्शनियां।
सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम बंद स्थान में 50% क्षमता के साथ खुले स्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से।