छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के भयावह को देखते हुए सरकार के तरफ से कड़ा कदम उठाया जा रहा है।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले मास्क ,फेस कव्हर नही लगाने वाले सावधान । राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के तहत इस प्रकार नियम को तोड़ने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क,फेस कवर नहीं लगाने, थूकने पर-100- 100 रूपए, ब्यावसायिक संस्थानों पर फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर 200 और होम क्वारंटीन के निर्देशों के उल्लंघन पर लगेगा एक हजार रुपए का जुर्माना।
कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने रक्षात्मक उपायों को महामारी रोग अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने अनिवार्य घोषित किया।
–शिवेंद्र जायसवाल