प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में गोहत्या व गोवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर कठोर सजा वाले प्रावधान लागू हो गए हैं। इस अध्यादेश के तहत यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल तक की सज़ा और 3 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गोवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं इस अपराध…
