केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव और निर्देशों के आधार पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने देर रात राज्य की गाइडलाइन भी जारी कर दी। मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन में लॉकडाउन को खास तौर पर कोरोना संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा है। विमान सेवा, स्कूल कॉलेज, मॉल सिनेमाघर आदि को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। मसलन, फैक्ट्री, बाजार, दुकानें, मंडियां आदि सुरक्षा-सावधानियों के साथ संचालित की…
