1. लोक सभा के सदस्यों का चुनाव आम चुनावों के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। उक्त प्रयोजनार्थ देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। जब निर्वाचित सदस्य का पद रिक्त होता है, या रिक्त घोषित किया जाता है या उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है, तो इसे उपचुनाव द्वारा भरा जाता है। 2.लोक सभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए तथा अन्य ऐसी अर्हताएँ…
