पीलीभीत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संचालित (पं0 दीनदयाल स्वरोजगार योजना (एस0सी0पी0) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की (अनुविनि योजना) (यथा वाहन योजना/टर्मलोन योजना/ई0 रिक्शा योजना) योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी, परन्तु उक्त योजनान्तर्गत किन्ही कारणवंश बकायेदारों द्वारा अभी तक अपनी देय ऋण राशि की किश्तों को जमा नही कर सके है और उन पर ऋण अवधि के उपरान्त भी मूलधन पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्वि ब्याज की गणना करते हुये कुल बकाया धनराशि बहुत अधिक हो गयी है, जिसकी अदायगी करने एवं लाभार्थी हित के दृष्टिगत वर्तमान सरकार द्वारा नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 31 मार्च 2020 तक लागू की गयी थी। योजनान्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के गरीब ऋण गृहीताओं को योजना का लाभ निर्धारित अवधि तक नही मिल पाया है अतएव अनुसूचित जाति के गरीब ऋण गृहीताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए नई एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 10 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ायी गयी है। नई एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) ऋण गृहीता से केवल ऋण अवधि (36/60 माह) का ब्याज लेकर दण्ड ब्याज/ चक्रवृद्वि ब्याज माफ कर ऋण खाता बन्द कर दिया जायेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने हेतु दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन कक्ष सं0 44 में स्थापित है, में पहुंचकर उक्त योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने हेतु आवश्यक जानकारी कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रबन्धक/वसूली सहायक से प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अपने खण्ड विकास में तैनात सहायक विकास अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते है। उक्त योजना का लाभ निर्धारित तिथि के पश्चात ऐसे ऋण गृहीताओं के विरूद्व वसूली प्रमाणपत्र (आर0सी0) हो जायेगी और 10 प्रतिशत अतिरिक्त कलेक्शन चार्ज भी देना होगा।
रिपोर्ट रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत