फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 06 अक्टूबर 2025 केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “पी०एम०-अजय (प्रधानमंत्री अमृत जल आजीविका योजना)” के घटक ग्रांट-इन-एड योजना के तहत अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा देना है।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक व्यक्ति कम से कम तीन लोगों का समूह या क्लस्टर बनाकर अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को उनके संबंधित व्यवसाय के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपने कार्य को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें।
आर्थिक सहायता की व्यवस्था
प्रति व्यक्ति ₹50,000 या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) सरकारी अनुदान के रूप में दिया जाएगा। परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं अंशदान के रूप में देना होगा। शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को इसका नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
जिला स्तर पर, इस योजना की देखरेख जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा की जाएगी।
लाभार्थियों की पात्रता
1. लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।
2. जनपद का स्थायी निवासी हो।
3. आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
4. परियोजना के अनुसार साक्षर होना अनिवार्य है।
5. समूह या क्लस्टर के रूप में कार्य करने की इच्छा रखता हो।
6. निगम की किसी पूर्व योजना का बकायेदार न हो।
7. पूर्व की किसी योजना (जैसे दुकान निर्माण, वाहन, लॉन्ड्री आदि) में बकायेदारी रखने वाले लाभार्थियों या उनके उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
8. आय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ₹2.50 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
संभावित परियोजनाएँ
लाभार्थी निम्नलिखित स्वरोजगार परियोजनाओं में अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं —बुटीक, ब्यूटी पार्लर, सर्विस टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक वाहन चालक, किराना / जनरल स्टोर, ऑटो / ई-रिक्शा संचालन, फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं —🔗 https://grant-in-aid.upscfdc.in
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) या सहायक विकास अधिकारी (स०क०) से संपर्क करें।
शहरी क्षेत्र के आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन जिला प्रबंधक,
उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, फर्रुखाबाद,
विकास भवन फतेहगढ़, भूतल, कमरा नं. 08 में संपर्क कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) रेनू ने बताया कि यह योजना अनुसूचित जाति के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने और समाज के विकास में योगदान दें।
