Monday, 14 September 2026 | 5:35 PM
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फर्रुखाबाद: आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-299/2017, वाद संख्या 118/
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फर्रुखाबाद: आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 जनवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाए जाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-299/2017, वाद संख्या 118/2018, धारा 306 भा०द०वि० के मामले में अभियुक्त जहरुद्दीन पुत्र अलीशेर एवं काढी उर्फ रुखसाना पत्नी सकरुद्दीन, निवासीगण सुल्तानपुर पलनापुर, थाना कम्पिल, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर निगरानी एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया गया।

माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को प्रत्येक को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से डीजीसी श्री सुदेश प्रताप गंगवार एवं एडीजीसी श्री पंकज कटियार द्वारा प्रभावी ढंग से पक्ष रखा गया। वहीं, न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सुदेश यादव एवं पैरोकार हे0का0 अमन गौतम की भूमिका भी सराहनीय रही।

पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को न्याय की दिशा में एक सशक्त कदम बताते हुए कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।