Monday, 14 September 2026 | 9:20 PM
Politics

ट्रांसजेंडर को आरक्षण के लिए राज्यसभा में निजी बिल पेश

लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने संबंधी कानून समेत नौ निजी सदस्य बिल राज्यसभा में शुक्रवार को पेश किए गए। बीजद सदस्य सस्मित पात्रा ने संसद और राज्य विधानसभाओं में ट्रंासजेंडर को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2020 (अनुच्छेद 331 और 333 की प्रतिस्थापना) पेश
Share:
Read in your preferred language.

लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने संबंधी कानून समेत नौ निजी सदस्य बिल राज्यसभा में शुक्रवार को पेश किए गए। बीजद सदस्य सस्मित पात्रा ने संसद और राज्य विधानसभाओं में ट्रंासजेंडर को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2020 (अनुच्छेद 331 और 333 की प्रतिस्थापना) पेश की । इसके अलावा उन्होंने परिवार में महिलाओं से अनाचार और यौन शोषण के अपराध के लिए सजा का प्रावधान वाला एक विधेयक भी पेश किया। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंहवी ने पशुपालन एवं खेती के नियमन संबंधी बिल पेश किया। कांग्रेस की अमी याजनिक ने आपराधिक मामलों में पीड़ित एवं गवाहों को मदद एवं सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कानून बनाने का बिल पेश किया।

टीएमसी के शांता छेत्री ने प्राथमिक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा अनिवार्य करने संबंधी विधेयक पेश किया। भाजपा के अमर शंकर साबले ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास बोर्ड स्थापित करने का बिल पेश किया। भाजपा सदस्य सरोज पांडे ने भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 और बीजद सदस्य अमर पटनायक ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया।