Monday, 14 September 2026 | 6:35 PM
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फर्रुखाबाद:गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अपराधियों को 6-6 वर्ष की सजा और जुर्माना।

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 जुलाई 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कायमगंज क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट मामले में दो अपराधियों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई गई है। थाना कायमगंज के मु0अ0सं0-388/2003, वाद संख्या 3
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फर्रुखाबाद:गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अपराधियों को 6-6 वर्ष की सजा और जुर्माना।
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 जुलाई 2025 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को कठोर सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कायमगंज क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट मामले में दो अपराधियों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई गई है।

थाना कायमगंज के मु0अ0सं0-388/2003, वाद संख्या 32/2004, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्तगण:

1. सूरज पाल पुत्र लटूरी बाथम

2. राजेश उर्फ राजू पुत्र विजेन्द्र सिंह

(निवासीगण - उलियापुर, कोतवाली कायमगंज, जनपद फतेहगढ़) के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर की सतत मेहनत व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, मा0 गैंगस्टर एक्ट न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2025 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारी:

एडीजीसी : श्री शैलेश कुमार

कोर्ट मोहर्रिर : हे0का0 श्री राजेश कुमार

पैरोकार : का0 विवेक कुमार

फतेहगढ़ पुलिस की इस सफलता ने न्याय प्रणाली में आम जनता का विश्वास और मजबूत किया है। प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।