Monday, 14 September 2026 | 8:07 PM
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फर्रुखाबाद:हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदण्ड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 2021 के हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आ
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फर्रुखाबाद:हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदण्ड
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे प्रभावी पैरवी अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 2021 के हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त आकाश उर्फ यशपाल पुत्र राजकुमार निवासी दमदमा कुबेरपुर, थाना कोतवाली कायमगंज के विरुद्ध मु0अ0सं0 231/2021 (बाद संख्या 1088/2021) धारा 302/34, 307/34 भादवि के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन पक्ष द्वारा निरंतर प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 16 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने वालों में एडीजीसी अखिलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर गौरव यादव तथा पैरोकार विवेक कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।