Monday, 14 September 2026 | 8:07 PM
UP News

फर्रुखाबाद: लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर चार कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 02 जुलाई 2026 जनपद में बिना वैध लाइसेंस नवीनीकरण के संचालन और आवश्यक मानकों की अनदेखी करने वाले चार कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा दी है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कोल्ड स्
Share:
फर्रुखाबाद: लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर चार कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Read in your preferred language.

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 02 जुलाई 2026 जनपद में बिना वैध लाइसेंस नवीनीकरण के संचालन और आवश्यक मानकों की अनदेखी करने वाले चार कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा दी है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत की गई है।

आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी ने बताया कि संबंधित कोल्ड स्टोरेजों को वर्ष 2026 के लाइसेंस नवीनीकरण एवं पुनः संचालन के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए बिना कृषि उत्पाद, विशेषकर आलू का भंडारण न किया जाए। इसके बावजूद संचालकों ने निर्धारित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं किए।

कार्रवाई की जद में आए कोल्ड स्टोरेजों में मेसर्स अयूब कोल्ड स्टोरेज (जहानगंज), मेसर्स हामिद कोल्ड स्टोरेज (जहानगंज), मेसर्स जे.के. कोल्ड स्टोरेज (जहानगंज) तथा मेसर्स जय श्रीकृष्णा रेफ्रिजरेशन (बेवर रोड, भोलेपुर) शामिल हैं।

प्रशासन के अनुसार इन संस्थानों द्वारा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 प्रमाण-पत्र, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन एवं मशीनरी की सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र, बीमा दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। कई मामलों में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क और आवेदन संबंधी औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गईं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर 29 जून 2026 को एफआईआर दर्ज कराने की स्वीकृति दी गई थी, जिसके अनुपालन में 1 जुलाई 2026 को संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा चारों कोल्ड स्टोरेज संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा-5 के तहत वैध लाइसेंस के बिना किसी भी कृषि उत्पाद का भंडारण नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक संबंधित कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस नवीनीकरण एवं पुनः संचालन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते, तब तक उनमें आलू सहित किसी भी कृषि उत्पाद का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने यह भी बताया कि संबंधित संचालकों को समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, नोटिसों और व्यक्तिगत दूरभाष के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई।