Monday, 14 September 2026 | 8:07 PM
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फर्रुखाबाद में दो मामलों में दोषसिद्धि: अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 फरवरी 2026 पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के निर्देशों के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद में दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि कर सजा सुनाई गई है। ? पहला मामला: 1992 का प्रकरण, 3 वर्ष का साधारण
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फर्रुखाबाद में दो मामलों में दोषसिद्धि: अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सजा
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 19 फरवरी 2026 पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के निर्देशों के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद में दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि कर सजा सुनाई गई है।

? पहला मामला: 1992 का प्रकरण, 3 वर्ष का साधारण कारावास

अभियुक्त मुन्ना पुत्र वीरभान सिंह, निवासी नगला भूड, थाना कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु0अ0स0 116/1992, वाद संख्या 1664/1996, धारा 323, 324, 325 भा.द.वि. के तहत थाना राजेपुर, जनपद फतेहगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 19.02.2026 को मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹6500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

पीओ: श्री अंकित कुमार, कोर्ट मोहर्रिर: का० अनुज चौधरी, पैरोकार: का० संजीव कुमार

? दूसरा मामला: 2015 का प्रकरण, पांच अभियुक्तों को 2-2 वर्ष का कठोर कारावास

दूसरे मामले में अभियुक्तगण—रामशरण पुत्र कालीचरण, सुखवीर पुत्र रामशरण, धर्मेन्द्र पुत्र रामशरण, नरेन्द्र उर्फ छब्बू पुत्र रामनाथ, सुरेन्द्र पुत्र रामनाथ समस्त निवासी खगऊ, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु0अ0स0 68/2015, वाद संख्या 1259/2018, धारा 147, 323, 504, 506, 325 भा.द.वि. के तहत थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

दिनांक 19.02.2026 को मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट फर्रुखाबाद ने अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 02-02 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹3000-₹3000 अर्थदंड से दंडित किया।

पीओ: श्री अंकित कुमार, कोर्ट मोहर्रिर: का० अनुज चौधरी, पैरोकार: का० प्रवीन कुमार

प्रभावी पैरवी का परिणाम

दोनों मामलों में पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी इसी प्रकार सशक्त पैरवी की जाती रहेगी, ताकि कानून का राज स्थापित रहे और पीड़ितों को न्याय मिल सके।