Monday, 14 September 2026 | 6:19 PM
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आजमगढ़ :विधि विरुद्ध प्रतिकर भुगतान में फंसे तहसीलदार

आजमगढ़। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पक्ष में कराए गए बैनामा का विधि विरुद्ध और अनियमित कराए जाने की पुष्टि के बाद बुढ़नपुर तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह दोषी पाए गए हैं। जांच अधिकारी अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की आख्या पर मंडल आयोग विजय विश्वास पंत ने डीएम को पत्र लिखकर तहसीलदार के खिलाफ कार्
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आजमगढ़। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पक्ष में कराए गए बैनामा का विधि विरुद्ध और अनियमित कराए जाने की पुष्टि के बाद बुढ़नपुर तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह दोषी पाए गए हैं। जांच अधिकारी अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की आख्या पर मंडल आयोग विजय विश्वास पंत ने डीएम को पत्र लिखकर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथही भुगतान प्राप्त करने वाले दो अन्य लोगों से धनराशि वसूली का आदेश दिया है।

प्रकरण में अलीपुर गांव निवासी रामकवल पुत्र हरिहर ने मंडलायुक्त को शिकायती पत्र दिया था। शिकायत में कहा की अनियमित तरीके से प्रतिकर का भुगतान किया गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अपर आयुक्त प्रशासन से जांच कराई गई आंख्या में बात सामने आई कि तहसीलदार बुढ़नपुर ने निजी लाभ के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए के पक्ष में कराए गए 5.770 हेक्टेयर भूमि का बिना दाखिल खारिज विधि विरुद्ध भुगतान कर राज्य सरकार का 51लाख 17हजार 660 रुपए की क्षति पहुँचाई है। प्रकरण में सुमन मिश्रा पत्नी रमेश मिश्रा शोभापुर से भुगतान की गई धनराशि की वसूली की जाए।