Monday, 14 September 2026 | 7:30 PM
India

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच पर बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है। कोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ात
Share:
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच पर बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश
Read in your preferred language.

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है। कोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।