Monday, 14 September 2026 | 6:59 PM
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फर्रुखाबाद:ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पॉक्सो मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

  फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 11 मई 2026 महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” अभियान के अंतर्गत मेरापुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और सशक्त अभियोजन के चलते
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फर्रुखाबाद:ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पॉक्सो मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 11 मई 2026 महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण” अभियान के अंतर्गत मेरापुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और सशक्त अभियोजन के चलते पॉक्सो एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त नीतेन्द्र उर्फ सिंटू पुत्र प्रेम सिंह निवासी श्योगनपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध वर्ष 2017 में थाना मेरापुर में मु0अ0सं0-100/2017, वाद संख्या 72/2017 धारा 376, 511 भा0द0वि0 एवं धारा 18 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसके बाद फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई।इसी क्रम में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दिनांक 11 मई 2026 को आरोपी नीतेन्द्र उर्फ सिंटू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।इस मामले में एडीजीसी श्री तेजी सिंह, एडीजीसी श्री विकास कुमार, कोर्ट मोहर्रिर प्राची तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।