Monday, 14 September 2026 | 5:38 PM
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फर्रुखाबाद जिलाधिकारी के निर्देश: सभी केसीसी धारक किसानों की फसलों का अनिवार्य रूप से कराया जाए बीमा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 दिसंबर 2025 जनपद में फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप कृषि निदेशक, समस्त बैंक कोऑर्डिनेटर, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, जिला कृषि अ
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फर्रुखाबाद जिलाधिकारी के निर्देश: सभी केसीसी धारक किसानों की फसलों का अनिवार्य रूप से कराया जाए बीमा
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 16 दिसंबर 2025 जनपद में फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप कृषि निदेशक, समस्त बैंक कोऑर्डिनेटर, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, जिला कृषि अधिकारी, फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं सहायक चकबंदी अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025–26 की फसलों के फसल बीमा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को समय से क्षतिपूर्ति उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वही किसान फसल बीमा से वंचित रहेंगे, जो लिखित रूप में बीमा न कराने का आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि फसल बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस दौरान बैंक प्रतिनिधियों ने बताया कि फसल बीमा पोर्टल दिन में कई बार तकनीकी कारणों से कार्य नहीं करता, जिससे समय पर डाटा फीडिंग में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आने पर तत्काल अपने उच्चाधिकारियों, उप कृषि निदेशक एवं प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक को सूचित किया जाए, ताकि समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि खरीफ 2025 में बाढ़ से प्रभावित फसलों की क्षति के मद्देनज़र जनपद के 2317 किसानों को कुल 1 करोड़ 67 लाख रुपये की क्लेम राशि उनके बैंक खातों में भुगतान की जा चुकी है। साथ ही यह भी बताया गया कि फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग) के परिणामों के आधार पर यदि उपज में और कमी पाई जाती है, तो शेष पात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित न रहे।