Monday, 14 September 2026 | 5:38 PM
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फर्रुखाबाद:हत्या के प्रयास मामले में दोषसिद्धि, अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 549/2017, वाद संख्या 167/2020, धारा 302/307 भा.द.वि. के मामले म
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फर्रुखाबाद:हत्या के प्रयास मामले में दोषसिद्धि, अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 549/2017, वाद संख्या 167/2020, धारा 302/307 भा.द.वि. के मामले में पुलिस व अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी से महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों द्वारा लगातार समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी की गई।

दिनांक 18.02.2026 को माननीय विशेष पॉक्सो न्यायालय, जनपद फर्रुखाबाद ने अपचारी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

मामले में प्रभावी पैरवी में एडीजीसी प्रदीप कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेश कुमार तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी गंभीर अपराधों में दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।