Monday, 14 September 2026 | 5:38 PM
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फर्रुखाबाद:चोरी के मामले में दोषी करार, अभियुक्त को 11 माह कारावास और अर्थदंड की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 01 जून 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर चोरी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए
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फर्रुखाबाद:चोरी के मामले में दोषी करार, अभियुक्त को 11 माह कारावास और अर्थदंड की सजा
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 01 जून 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर चोरी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मोहल्ला दलमीर खाँ, थाना शमसाबाद, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध मु0अ0सं0 427/2007, वाद संख्या 500/2020, धारा 380/411 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप मा० न्यायालय जेएम सदर कोर्ट, फतेहगढ़ ने दिनांक 01 जून 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 11 माह के कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वालों में एपीओ श्री अंकित कुमार, एपीओ श्री जितेन्द्र कुमार, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अंकुर सिंह तथा पैरोकार आरक्षी नितिन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस विभाग ने इस निर्णय को अपराध नियंत्रण एवं न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम बताया है।