Monday, 14 September 2026 | 8:07 PM
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फर्रुखाबाद:पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी को 5 वर्ष कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदण्ड

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 10 फरवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के क्रम में मऊदरवाजा थाना क्षेत्र से संबंधित पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामले के अनुसार अभियुक्त राम प्
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फर्रुखाबाद:पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी को 5 वर्ष कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदण्ड
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 10 फरवरी 2026 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के क्रम में मऊदरवाजा थाना क्षेत्र से संबंधित पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार अभियुक्त राम प्रकाश शर्मा उर्फ मझले, पुत्र स्वर्गीय रामआशरे, निवासी दीवान मुबारिक उत्तर, थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 411/2017, वाद संख्या 105/2017, धारा 354 भादवि तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन पक्ष के प्रभावी प्रयास और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दिनांक 10 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास तथा 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी में एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेश कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल नितिन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।